मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना :20 से 23 दिसम्बर तक शिरडी, शनिसिंघनापुर, त्रयम्बेश्वर के लिए तीर्थ यात्री कर सकेंगे यात्रा,आवेदन  08 दिसम्बर तक आमंत्रित 
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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना :20 से 23 दिसम्बर तक शिरडी, शनिसिंघनापुर, त्रयम्बेश्वर के लिए तीर्थ यात्री कर सकेंगे यात्रा,आवेदन  08 दिसम्बर तक आमंत्रित 

जशपुरनगर 03 दिसंबर 2025/ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनान्तर्गत जशपुर जिले के लिए माह दिसम्बर 2025 में तीर्थ स्थल की यात्रा निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार 20 से 23 दिसम्बर 2025 तक शिरडी, शनिसिंघनापुर, त्रयम्बेश्वर के लिए  391 तीर्थ यात्री यात्रा करेंगे
          समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार तीर्थ स्थल की यात्रा हेतु  व्यक्तियों से आवेदन पत्र, दो प्रतियों में फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज), आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति साथ ही पृथक से संलग्न मेडिकल प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
        वरिष्ठ नागरिक, विधवा एवं परित्यक्त महिलाएं, छत्तीसगढ़ का निवासी, शासन द्वारा उक्त निर्धारित संख्या में ग्रामीण क्षेत्र  के 75 प्रतिशत व नगरीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत  तीर्थ यात्रियों के लिए बीपीएल के हितग्राही 80 प्रतिशत तथा एपीएल के हितग्राही 20 प्रतिशत होगा। एपीएल के हितग्राही जो आयकर दाता की श्रेणी में न हो। इस योजना का पूर्व में लाभ नहीं लिया हो। वर्तमान या भूतपूर्व शासकीय सेवक न हो गंभीर संक्रामक रोग से ग्रसित न हो। 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसमें अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, उन्हें अपने साथ एक सहायक को यात्रा में ले जाने की पात्रता होगी, जिसकी आयु 21-50 वर्ष होगी। यदि आवेदक पति व पत्नि में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकेगा, आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो तब भी आवेदक के साथ यात्रा की जा सकती है, आवेदन करते समय ही आवेदक को बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी संलग्न करना होगा, यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है, तो उस सहायक का आवेदन भी जमा किया जावेगा। चयनित यात्री के यात्रा पर नहीं जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा।
केवल यह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा एवं चयन उपरांत वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा।
         आवेदक से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज सहित 08 दिसम्बर 2025 सायं 050:00 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

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