नगरीय निकाय एवं त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के  मतदान से दो दिन पूर्व  और नगरीय निकायों की मतगणना तिथि को बंद रहेंगी शराब दुकान 
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नगरीय निकाय एवं त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव के  मतदान से दो दिन पूर्व  और नगरीय निकायों की मतगणना तिथि को बंद रहेंगी शराब दुकान 

रायपुर : राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान मतदान की तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान संपन्न होने तक और नगरीय निकायों की मतगणना तिथि को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस आशय के परिपत्र जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है।

परिपत्र के अनुसार, नगरीय निकायों में मतदान 11 फरवरी 2025 को और मतगणना 15 फरवरी 2025 को होगी। आम निर्वाचन क्षेत्रों में और निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल, क्लब आदि को मतदान की तारीख से दो दिन पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना तिथि 15 फरवरी 2025 को बंद रखा जाएगा।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। निर्वाचन क्षेत्रों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानें भी बंद रहेंगी।

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