कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने नगरीय निकायों के सीएमओ की बैठक लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
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कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने नगरीय निकायों के सीएमओ की बैठक लेकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

श्रम योगी मानधन योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा पेंशन का लाभ

एनपीएस ट्रेडर्स योजना से छोटे व्यापारियों को मिलेगी पेंशन सुविधा

जशपुरनगर, 28 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने मंगलवार को कलेक्टरेट सभाकक्ष में श्रम योगी मानधन योजना एवं एनपीएस ट्रेडर्स योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नगरपालिका एवं नगरपंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने नगरीय निकायों में योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री व्यास ने निर्देशित किया कि दोनों योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा विशेष शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देकर उनका पंजीयन कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए और कोई भी योग्य व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

*प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना*

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष के आयु पश्चात् मासिक पेंशन प्रदाय करने के लिये भारत सरकार, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिक योजना में शामिल हो सकते हैं। इसमें असंगठित श्रमिक जैसे फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलु श्रमिक, कचरा बिनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी, चमड़े का काम करने वाले, अन्तर्राज्यीय श्रमिक और इस व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार से कम हो योजना में शामिल होंगे। इस योजना के तहत्  55 से 200 रुपए तक अगल-अगल आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा एंव अंशदान के बराबर के राशि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के द्वारा देय होगा।
   60 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक को राशि 3000 रुपए न्यूनतम प्रतिमाह पेंशन देय होगा, योजना में शामिल श्रमिक की 60 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमित द्वारा निर्धारित अंशदान देय होगा,  60 वर्ष की आयु पश्चात् पेंशन हितग्राही की मृत्यु हो जाने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी।
 यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष आयु के पूर्व योजना से बाहर होना चाहता है तो उसे उस समय तक उसके खाते में जमा राशि नये ब्याज के साथ एकमुश्त वापस कर दिया जावेगा।  यह योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से किया जावेगा। उक्त योजना का लाभ लेने के लिये अपने निकटतम लोक सेवा केन्द्र , च्वाईश सेंटर में आवश्यक दस्तावेज लेकर योजना का लाभ ले सकते हैं।

                   *एनपीएस ट्रेडर्स योजना*

व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को 60 साल के बाद 3000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए है, जिसमें सरकार और खुदरा व्यापारी दोनों योगदान करते है, यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें कम करोबार वाले व्यापारी शामिल हो सकते हैं और यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना उन खुदरा दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और स्व-नियोजित व्याक्तियों (जैसे वर्कशॉप मालिक छोटे होटल मालिक, रियल एस्टेट दलाल) के लिए है जिनका वार्षिक करोबार 1.5 करोड़ से अधिक नहीं है। 
    न्यूनतम पेंशनः 60 वर्ष आयु के बाद  3000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन। केन्द्र सरकार ग्राहक के खाते में ग्राहक के बराबर राशि का अंशदान करती है (जैसे ग्राहक 100 रुपए देता है तो सकरकार भी 100 रुपए देगी।)नस्वैच्छिक और अंशदायीः यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसमें ग्राहक को नियमित रूप से योगदान करना होता है। पोर्टेबलः यह योजना नौकरी बदलने पर भी पोर्टेबल (साथ ले जाने योग्य) है। सामाजिक सुरक्षाः इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पारिवाकि पेंशनः ग्राहक की मृत्यु होने पर, जीवनसाथी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है।

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