बालिका के भविष्य की रक्षा: महिला बाल विकास विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बाल विवाह रुकी, परिजनों को दी गई कानूनी समझाइश
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बालिका के भविष्य की रक्षा: महिला बाल विकास विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बाल विवाह रुकी, परिजनों को दी गई कानूनी समझाइश

जशपुर 21 जनवरी 2026/ महिला बाल विकास  विभाग और पुलिस विभाग की टीम को सूचना मिली की ग्राम-बस्ता,पोस्ट- लोखंडी ,जिला जशपुर में नाबालिक बालिका का विवाह कराया जा रहा था जिसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से सुपरवाइजर एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बाल विवाह रोका गया तथा परिजनों को समझाइस दिया गया कि 18 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात ही विवाह कराया जाए।
टीम ने बालिका के शैक्षणिक योग्यता की भी जानकारी ली और बालिका की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश।

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