जशपुर में खुला आश्रय गृह में नाबालिक बालिका द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में जशपुर पुलिस की कार्यवाही
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जशपुर में खुला आश्रय गृह में नाबालिक बालिका द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में जशपुर पुलिस की कार्यवाही


           
जशपुर ; पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार  नाबालिक पीड़िता द्वारा सर्वप्रथम थाना जशपुर में आकर रिपोर्ट करने पर थाना प्रभारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान अनुसार तत्काल 0 में प्रथम सूचना दर्ज कर त्वरित विवेचना कार्यवाही किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण थाना आस्ता क्षेत्र अंतर्गत होने से थाना आस्ता में अपराध क्रमांक 12/2025 धारा 366, 376 भा.द.वि. एवं 4 पोक्सो एक्ट दर्ज किया गया।
                    अपचारी विधि से संघर्षरत बालक को नियमानुसार तत्काल संरक्षण में लेकर माननीय किशोर बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर नियमानुसार बाल संप्रेषण गृह प्रेषित किया गया।
                     चूंकि प्रकरण की नाबालिग बालिका के पिता की मानसिक स्थिति कमजोर होने एवं मां के नहीं होने से धारा 164 के तहत कथन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य कानूनी प्रावधान हेतु बाल आश्रय गृह (बालिका) जशपुर में रखा गया था, उक्त बालिका  18 मार्च के प्रातः में बाथरूम में आत्महत्या कर ली। 
              मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए महिला चिकित्सा अधिकारी की विशेष टीम द्वारा मृतिका के शव का PM कराया गया है, ततपश्चात शव को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। प्रकरण में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा भी कार्यवाही की गई है। प्रकरण नाबालिक बच्चे से संबंधित है, मामले की विवेचना की जा रही है।
                     प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जशपुर कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा SDM जशपुर श्री ओंकार यादव के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं।

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