भारत निर्वाचन आयोग के कार्य में लगे  अधिकारी-कर्मचारियों का नहीं होगा स्थानांतरण
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भारत निर्वाचन आयोग के कार्य में लगे  अधिकारी-कर्मचारियों का नहीं होगा स्थानांतरण

मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियोजित अधिकारी-कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन रहेंगे

जशपुरनगर 02 नम्बर 2025/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है।
           आयोग द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ कर 07 फरवरी, 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।
           जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के प्रावधान के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियोजित अधिकारी,  कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण, और अनुशासन के अधीन रहेंगे।
           अतएव उक्त अवधि में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे संभागायुक्त (रोल आब्जर्वर),  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी पर्यवेक्षक, बूथ लेवल अधिकारी तथा उक्त कार्य में लगे अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण उक्त पुनरीक्षण कार्य की अवधि में भारत निर्वाचन आयोग के बिना अनुमति व सहमति से स्थानांतरण नहीं किए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित है। ताकि निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कार्य की निरन्तरता बनी रहें और कार्य प्रभावित न हों। 
                 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अर्हता  मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य बी.एल.ओ.व अविहित अधिकारियों के माध्यम से घर-घर जाकर किए जाने हेतु प्रत्येक 10 मतदान केन्द्र पर एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण में नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, बी०एल०ओ० सुपरवाईजर, अविहित अधिकारी, बी०एल०ओ० कार्य करेंगे जिस हेतु पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। 
               सभी कर्मचारी निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर है कोई निर्वाचन  कार्य से मना नहीं कर सकते।

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