रजत जयंती : घोलेंग, गिरांग, झरगांव एवं भुड़केला में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई बाल संरक्षण से संबंधित जानकारी
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रजत जयंती : घोलेंग, गिरांग, झरगांव एवं भुड़केला में कार्यक्रम आयोजित कर दी गई बाल संरक्षण से संबंधित जानकारी

जशपुरनगर 25 अगस्त 2025/ कलेक्टर श्री रोहित व्यास के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अजय शर्मा के नेतृत्व में रजत जयंती पर जिले में बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाने जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिले में बाल संरक्षण (मिशन वात्सल्य) के विभिन्न विषयों की जानकारी स्कूल कॉलेज एवं पंचायत प्रतिनिधियों के बीच किया जा रहा है। ताकि बच्चों को बाल संरक्षण संबंधित मुद्दों, विषयों पर जागरूक हो सकें। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर मा. कन्या विद्यालय घोलेंग, गिरांग, झरगांव एवं भुड़केला में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
           जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री चंद्रशेखर यादव द्वारा बताया गया मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा वर्ष 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ बनाए जाने हेतु जिले में  किये जाने हेतु निर्धारित रणनीति तैयार की गई है। इसी के तहत् छ.ग. शासन  द्वारा प्रत्येक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सेक्टर सुपरवाईजर व प्रत्येक ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। बाल विवाह रोकथाम समाज की प्रमुख जिम्मेदारी है तथा बालिकाओं की सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी हैं। समाज की जिम्मेदारी है कि बालिका सुरक्षित रहे इसके लिए हमें वातावरण ऐसा बनाना है जिससे बालिका एवं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बालिकाओं को भी जागरूक रहने की जरूरत है। यदि कोई हमें गलत तरीके से छुने का प्रयास करता है तो हमें उसका विरोध करना आना चाहिए। 
           कार्यक्रम के दौरान गुड टच, बैड टच, बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करने, बालिकाओं को उनके शारीरिक परिवर्तन के संबंध में तथा महावारी के समय अपनी सुरक्षा व स्वच्छता, एक युद्ध नशे के विरूद्ध, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान, बाल विवाह मुक्त जशपुर व सड़क जैसे परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, अपशिष्ट संग्राहक, बाल भिक्षावृत्ति से लिप्त बच्चे, बाल श्रम में लिप्त बच्चों का चिन्हांकन हेतु सघन अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बच्चों को गलत तरीके से घूरना, पीछा करना, रास्ता रोकना, गलत तरीके से छूना, अपराध है किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों को नशे से बचाने के लिए प्रावधान दिया गया है, यदि कोई बच्चों को नशा कराता है या नशे का समान बेचता है उसे 1 लाख रूपये जुर्माना व 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181 के संबंध में जागरूक किया जा रहा है अभियान के दौरान साईबर क्राईम और एक युद्ध नशे के विरूद्ध के तहत बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को बाल विवाह मुक्त जशपुर बनाने के लिए शपथ भी दिलाया जा रहा है। लैंगिक अपराध के खिलाफ दण्ड का प्रावधान, बच्चों के विरूद्ध लैंगिक अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा दण्ड के प्रावधान के संबंध में और शासन द्वारा संचालित टोल फ्री नम्बर 1098, 112, 181 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

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