निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण फरसाबहार पटवारी अनुप मिंज को कलेक्टर ने किया निलंबित
जशपुर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित व्यास ने रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा के प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार श्री अनुप मिंज, पटवारी तहसील फरसाबहार, जिला-जशपुर (छ.ग.) को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सूचारू संचालन हेतु मतदाता सूची की मार्ल्ड कॉपी तैयार करने हेतु ड्यूटी लगाई गई थी। किन्तु उनके द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति के अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे।
रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर के द्वारा श्री अनुप मिंज, पटवारी को दिनांक 11.02.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है इस प्रकार इनका कृत्य छ०म० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 एवं 07 के सर्वथा विपरित है।
श्री अनुप मिंज, पटवारी तहसील फरसाबहार तहसील कार्यालय फरसाबहार का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः तत्काल कठोर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
अतएव छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार जिला जशपुर में नियत किया जाता है। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)
